कोविद 19 मे संशोधित आदेश जारी : धीमान
शिमला – अंकुश डोभाल
COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक व एहतियाती सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए Clause 3 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (COVID-19) (संशोधन) इस विभाग के आदेशों के आंशिक संशोधन में विनियम, 2020 दिनांक 2 मई, 2020 और 4 मई, 2020 और संख्या प्रति (एपी-बी) -बी (15) -19/2020 दिनांक 4 मई, 2020, इसके द्वारा जनहित में आदेश दिया गया है कि: –
(i) सरकार के अधीन सभी Class-I और Class-II अधिकारी हिमाचल प्रदेश सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में आएंगे।
(ii) आधिकारिक वाहनों की अधिक से अधिक पूलिंग की जाएगी।
(iii) सभी कार्यालयों में, Class III और Class IV (संविदा/नियमित), दैनिक भुगतान और आउटसोर्स कर्मचारियों के समय को अलग किया जायेगा।
(iv) कर्मचारियों के रोस्टर को इस तरह तैयार किया जाएगा कि
एक दिन में 50% कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे और अन्य कर्मचारी घर से काम करेंगे।
(v) जो अधिकारी व कर्मचारी (PwD / DIVYANGJAN), जिन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की सहायता चाहिए हो उन्हें कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।
(vi) जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे, उन्हें स्टेशन छोड़ने की आज्ञा नहीं होगी और उन्हें काम की अधिकता होने पर फ़ोन व अन्य माध्यम से कार्यालय के साथ जुड़े रहना होगा।
(vii) कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी।
(viii) कर्मचारियों के आने-जाने के समय को अलग किया जाएगा ताकि भीड़ एकत्रित होने से रोकी जा सके। एक समूह सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक और दूसरा समूह सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेगा। इसी प्रकार दोनों समूहों के लंच करने के समय को भी अलग किया जाएगा।
(ix) कार्यालय आने वाले प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और साथ ही प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी।
(x) किसी भी बैठक में अधिक लोगों को एकत्रित नहीं किया जाएगा।
(xi) थोड़े समय के अंतराल में कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसे स्थान जिससे व्यक्ति संपर्क में आया हो, जैसे दरवाजे के हैंडल आदि उसकी सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बाथरूम और वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर और पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा।
(xii) कार्यालय में फेस मास्क या मुंह को ढकना अनिवार्य होगा।
(xiii) कार्यालय में सभी प्रभारियों को कर्मचारियों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी।
(xiv) किसी भी कर्मचारी में फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर उसे तत्काल प्रभाव से नजदीकी अस्पताल भेजा जाएगा। गर्भवती महिला कर्मचारी या किसी बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
(xv) किसी भी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखने पर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा जाएगा और इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग वह प्रशासन का परामर्श लिया जाएगा।
(xvi) कार्यालय आने वाले कर्मचारी मूल स्वच्छता शिष्टाचार का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
(xvii) कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा।
(xviii) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या उस पर विश्वास करने से बचना होगा।
(xix) यह आदेश फील्ड पर कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
(xx) यह आदेश स्थानीय प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कंटेनमेंट जॉन पर लागू नहीं होंगे।
(xxi) यह आदेश शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।





