स्पेशल डेस्क,नई दिल्ली: हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाली यू-ट्यूबर हीर खान उर्फ सना उर्फ परी खान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से ही हीर फरार थी लेकिन प्रयागराज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह ‘ब्लैक डे 5 अगस्त’ नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाती है। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उसने मां सीता के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें और भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। उसके खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं और आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आइए समझते हैं कि हीर की तरह मजहबी नफरत फैलाने वालों के लिए कानून में किस सजा का प्रावधान है। उसके खिलाफ किन-किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसका मतलब क्या है।
हीर खान के खिलाफ किन धाराओं में केस
यूपी पुलिस ने हीर खान के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153-A, 505 और इन्फॉर्मेशन टेक्लनॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एसएसपी ने इस तरह के सभी अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने या धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।







