संवाददाता, शिमला: कोरोना वायरस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीते छह माह से बार बंद हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से इन्हें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में फैसला हुआ है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बार संचालकों को सावधानियां बरतनी होंगी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने होटल खोलने के पहले से ही आदेश दिए हैं। लेकिन अब बार खोलने की अनुमति दी है।
मंगलवार को कैबिनेट में इस संबंध में फैसला हुआ है। सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है। इसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं।
सरकार के अनुसार, बार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दो टेबलों के बीच कम से कम एक टेबल की दूरी होनी चाहिए। वहीं, सेनेटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर रहेगा। बार में एंट्री के वक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी किया गया है।
प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर रखा जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी किया गया है। साथ ही वेटर और अन्य कर्मियों के लिए मास्क और ग्लब्स जरूरी रहेंगे। केवल एक ही परिवार या ग्रुप के सदस्यों को ही एक ही टेबल शेयर पर बैठने की इजाजत होगी। बार के खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय नियमानुसार होगा।

