शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज पूरे प्रदेश में धारा 144 और कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिए गए हैं और इसको लेकर नए नियम भी बनाए गए हैं बताते हैं आपको कर्फ्यू के दौरान क्या है नए नियम।
•आगामी 7 मई से 16 मई तक धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू रहेगी तो इसके चलते सार्वजनिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों का एक साथ रहना अब कानूनन मान्य नहीं होगा।
•पहले की तरह ही किसी भी तरह के कार्यक्रमों जैसे विवाह कार्यक्रम और दाह संस्कार आदि में केवल 20 लोगों की ही अनुमति होगी और इसके लिए पूर्व अनुमति स्थानीय स्वशासन से लेनी होगी।
•सभी ट्रेनिंग कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर बाजार जिम स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे।
•करोना कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकाने अहाता बार सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर प्रदेश सरकार की ओर से छूट भी दी गई है। कहां कहां छूट है चलिए आपको बताते हैं।
•राशन और खाद्य सामग्रियों से जुड़ी दुकाने जिसमें फल सब्जियों से जुड़ी दुकाने, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकाने इसके अलावा फल सब्जी मांस आदि से जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी मगर इसके लिए कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और दुकाने 6:00 बजे के बाद खुली नहीं रह पाएंगी
•होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे आदि भी खुले रहेंगे लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा जारी की गई SOP की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी।
•इसके अलावा पेट्रोल पंप एलपीजी स्टेशन गैस के रिटेलर्स पावर जेनरेशन कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं भी खुली रहेगी इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खुले रहेंगे।
•इसके अतिरिक्त राज्य के भीतर सरकारी और निजी वाहन सुविधाएं चलती रहेगी लेकिन केवल 50% सवारियों को ले जाने की अनुमति होगी इसके अलावा पहले से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा।

