स्पेशल डेस्क: पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामलो को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। जिसमें राज्य में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई है। आवश्यक गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बार, सिनेमा, हॉल, रेस्तरां और स्पा 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकते है। यही नहीं इन संस्थानों के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेटिड होना भी जरूरी है।
वहीं 15 जनवरी तक राज्य में जिम को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। निजी और सरकारी दफ्तरों में उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हों।
शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों और कस्बों में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने को कहा गया है।
शिक्षण संस्थानों के अलावा स्टेडियम और स्विमिंग पूल समेत स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूशंस को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि उन खेल संस्थाओं को खोलने की परमिशन रहेगी, जहां राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हों।







