हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में चौथी कक्षा की छात्रा को पीटने की दोषी जेबीटी शिक्षिका को कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षिका पर छात्रा को पीटने और जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप था। अब हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शिक्षिका को दंडित किया है।
शिक्षिका को एक लाख रुपये जुर्माना
जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी शिक्षिका को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने शिक्षिका को दोषी करार दिया है। 25 अगस्त 2019 का यह मामला है और अमनेड़ प्राइमरी स्कूल की तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था।
बालों में शैंपू करके क्यों नहीं आते हो?
बता दें कि शिक्षिका पर आरोप था कि उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया। बच्ची ने बताया था कि अध्यापिका उसकी पिटाई करती है। एक अन्य बच्ची ने भी महिला शिक्षक पर छाती पर लात मारने और पीटने के आरोप लगाए थे। साथ ही कहा था कि अध्यापिका कहती है कि बालों में शैंपू करके क्यों नहीं आती हो?
कुछ दिन के लिए किया था सस्पेंड
शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल कर दिया और उसे कसीरी महादेव स्कूल में तैनाती दे दी।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तहत मामला दर्ज
पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई है।







