शिमलाः हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग कैसे काम करेगा, इसके क्या उद्देश्य व शक्तियां होंगी इसके बारे में आज नोटिफिकेशन जारी की गई है। बता दे कि हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे।
राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा। आयोग का कार्यकाल एक साल का होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आयोग का मुख्यालय शिमला में ही होगा।
सामान्य वर्ग के हित और कल्याण से संबंधित सूचना किसी भी विभाग या स्वायत्त इकाई से तलब करने की शक्ति होगी। सामान्य श्रेणी की संविधान प्रदत्त सुरक्षा और इसके मानकों को जनहित में लागू करेगा।
सरकार आयोग को इसके कार्य को कुशलता से करने के लिए जरूरी स्टाफ भी देगी। ये सरप्लस पूल, सेकंडमेंट या आउटसोर्स से नियुक्त होगा। आयोग की बैठक उसी समय होगी, जब यह जरूरी होगी और आयोग अध्यक्ष इसे बुलाना चाहेगा। आयोग इसकी कार्यवाही का खुद ही विनियमन करेगा।
अधिसूचना में सरकार ने यह भी साफ किया है कि आयोग को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए आयोग को सही तरीके से लेखा-जोखा रखना होगा। एजी द्वारा आयोग का सालाना ऑडिट किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में लंबे समय से सामान्य वर्ग के लोग आयोग के गठन की मांग कर रहे थे जिसे सरकार ने आज पूरा कर दिया है।


