शिमलाः सामान्य वर्ग आयोग की मांग को लेकर देव भूमि क्षत्रिय संगठन और देव भूमि स्वर्ण मोर्चा 16 मार्च को सचिवालय घेराव के लिए पहुंचेंगे। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शिमला में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर रैलियां, धरने और प्रदर्शन के आयोजन पर रोक लगा दी है।
मंगलवार को उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इसमें संगठन के कार्यकर्ता शहर के राजभवन से छोटा शिमला, बालूगंज से चौड़ा मैदान, टूटीकंडी, 103 सुरंग, श्रम ब्यूरो, एजी चौक, विक्ट्री टनल, पीएआरए, उच्च न्यायालय, ओक ओवर, विधानसभा, एमएलए होस्टल, ढल्ली बाजार से निगम विहार से बाया संजौली चौक तक यातायात को बाधित कर सार्वजनिक शांति को भंग कर सकते हैं।
ऐसे में जिला प्रशासन ने इन सार्वजनिक क्षेत्रों के 50 मीटर दायरे तक रैलियों, जुलूस निकालने, प्रदर्शन, नारेबाजी और बैंड बजाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संबंधित क्षेत्रों में एक-एक उच्च अधिकारियों की तैनाती की गई है। डीसी आदित्य नेगी ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी के साथ अप्रिय घटना होने पर सूचित करने के निर्देश दिए है।







