स्पेशल डेस्क: कंडाघाट उपमंडल के वाकनाघाट में एक साइट पर अवैध रूप से पैराग्लाइडिंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) रति राम ने कहा कि कंडाघाट में पैराग्लाइडर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, हालांकि वह आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण जांच में शामिल नहीं हो पाई।
वहीं, एसएचओ कंडाघाट और डीटीडीओ सोलन सहित अधिकारियों की एक टीम ने साइट का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। एसएचओ संजय राणा ने कहा कि मशीनरी के संबंध में लापरवाही बरतने और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए आईपीसी की धारा 287 और 336 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि साइट और ऑपरेटर की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। डीटीडीओ द्वारा वाकनाघाट में पैराग्लाइडिंग गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी दी है।


