
ब्यूरो: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आज कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से साफ़ तौर पर इंकार कर दिया है. कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी. इस मामले में 11 तारीख़ को सुनवाई पूरी हो गई थी. मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि वहां शिवलिंग नहीं फ़व्वारा है. 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया. वहीँ हिन्दू पक्ष ने साफ़ कहा है कि वो इस मामले में उनकी याचिका ख़ारिज होने के चलते उच्च कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.
ससथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कोट किया कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी मुस्लिम या हिन्दू पक्ष के लोगों को जाने कि इजाज़त नहीं है. इस मा्मले में मस्जिद पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे, सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है. अगर कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगा तो हमें वो मंज़ूर होगा.







