ब्यूरो/खबरनाउ: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” की पूजा की अनुमति देने की अनुमति देने वाली याचिका पर एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को फैसला 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया.
सहायक जिला सरकारी वकील सुलभ प्रकाश ने कहा कि चूंकि अदालत के दीवानी न्यायाधीश महेंद्र पांडे छुट्टी पर हैं, इसलिए अदालत ने मामले को 14 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 27 अक्टूबर को मुकदमे पर अपना आदेश 8 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
24 मई को वादी किरण सिंह, जो विश्व वैदिक सनातन संघ के महासचिव हैं, ने वाराणसी जिला अदालत में मुकदमा दायर कर ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, परिसर को सनातन संघ को सौंपने की मांग की थी “शिवलिंग” में पूजा करने की अनुमति.






