पूनम मेहता,शिमला: हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सिर्फ जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की है। जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ एक लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च सकते हैं।
प्रचार खर्चे का रखना होगा पूरा हिसाब
कोई भी सदस्य इससे अधिक धनराशि चुनाव में व्यय नहीं कर सकता। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्चे का ब्योरा चुनाव अधिकारी कभी भी मांग सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार को चुनाव खर्चे का पूरा हिसाब-किताब दैनिक आधार पर रखना होगा।
जिला परिषद के सदस्य का प्रचार खर्च एक लाख रुपए निर्धारित
इसके अलावा पंचायतों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग ने जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित कर रखी है।
राज्य चुनाव आयोग को देना होगा चुनाव खर्चे का पूरा ब्योरा
चुनाव संपन्न होने के बाद तीस दिन के भीतर चुनाव अधिकारी या राज्य चुनाव आयोग को चुनाव खर्चे का पूरा ब्योरा देना होगा।
चुनाव संपन्न होते ही एक माह के भीतर देना होगा ब्योरा
राज्य के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि जिस सदस्यों ने एक लाख की राशि कहां खर्च की, इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी और आयोग के पास चुनाव संपन्न होने के एक माह के भीतर देना अनिवार्य है। पंचायतों और पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च की सीमा नहीं है।


