शिमला: हिमाचल प्रदेश में दुकानें बंद करने और खोलने का समय तय हुआ है। सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुले और बंद होने का समय तय कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रातः नौ बजे तथा बंद होने का समय रात्रि आठ बजे रखा गया है।
शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रातः नौ बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी।
गौरतलब हो कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही कोरोना की बंदिशें खत्म हो गई हैं। कोरोना के चलते इससे पहले बंदिशों की वजह से दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर समय तय हुआ था। लेकिन अब हिमाचल में सब बंदिशें खत्म हो गई हैं।
कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में जिला उपायुक्तों की ओर से दुकानों की समय सारणी तय की गई थी। अब प्रदेश सरकार ने सभी पुराने आदेशों को समाप्त करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।







