चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने भीड़भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर चंडीगढ़ में कोई मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ से पहले पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मास्क लगाने को अनिवार्य किया जा चुका है।
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत सलाहकार धर्मपाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए है। इस आदेश के तहत अगर कोई बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर वह दूसरी बार फिर बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है या फिर जुर्माना जमा नहीं करता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों के अनुसार भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, कॉलेज और स्कूल समेत अन्य जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। मास्क न पहनने पर चालान काटे जाएंगे।







