खबरनाउ, ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बिना सूचना दिए सीमेंट प्लांट बंद करने पर दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसका जवाब एक सप्ताह में मांगा है. नोटिस में कंपनी प्रबंधन को साफ शब्दों में कहा गया है कि सीमेंट प्लांट बंद करने से पहले सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस क्यों नहीं दिया. कंपनी अगर नियम मानती है तो नियमों के तहत लाइसेंस रद भी हो सकता है. कंपनी के खिलाफ श्रम कानून के तहत केस भी हो सकता है.सरकार को समाचारपत्रों से पता चला है कि दोनों सीमेंट प्लांट बंद कर दिए हैं. इससे प्रभावित हजारों लोगों के जीवन यापन पर विपरीत असर पड़ा है.
सोलन और बिलासपुर के श्रम अधिकारियों ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी करके कामगारों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हफ्ते में लाने के आदेश दिए हैं. राज्य के निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने इस संबंध में मैसर्ज अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दाड़लाघाट और मैसर्ज एसीसी सीमेंट लिमिटेड गगल बरमाणा को ये नोटिस भेजे हैं. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है. राजस्व, परिवहन, उद्योग और श्रम एवं रोजगार विभाग नियमों के तहत यह कार्रवाई कंपनी के खिलाफ की जाएगी.

