ब्यूरो,खबरनाउ: हिमाचल में विकास के नाम पर पहाडों के कटान पर रोक लगा दि है. बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में विकासात्मक और भवन निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने प्लानिंग एरिया और स्पेशल एरिया से बाहर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीसीपी के प्रावधानों को अंतरिम तौर पर लागू करते हुए भवनों के निर्माण की अधिकतम सीमा भी तय की है.
हिमाचल हाईकोर्ट ने गावों में रिहायशी भवनों के निर्माण की अधिकतम सीमा पार्किंग के अलावा 3 मंजिलों तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही 3 मंजिलों में एटिक और बेसमेंट को भी मंजिल के तौर पर गिना जाएगा. अब व्यवसायिक भवनों की अधिकतम सीमा 2 मंजिल और सेवाओं से जुड़े औद्योगिक भवनों की अधिकतम सीमा एक मंजिल तक बनाने की अनुमति होगी. कोर्ट के आदेशानुसार भवनों का निर्माण गांव की सड़क से 3 मीटर की दूरी पर किया जा सकेगा.
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट के इन अंतरिम आदेशों से दिक्कत हो तो वह हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर टीसीपी निदेशक को उसके आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देशों की मांग कर सकता है.







