सोनिया, खबरनाउ: केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवाइज़री में न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों को बेटिंग वेबसाइट्स या ऐप के विज्ञापन ना चलाने की सलाह दी है. इसकी पालना ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के अनुसार, मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन एक गैरकानूनी गतिविधि है, जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर दिखाई दे रहे हैं. ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में न्यूज वेबसाइट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. ऐसी ही एडवाइज़री जून महीने में भी जारी की गई थी जिसमें बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की गाइडलाइन दी गई थी और साथ ही विज्ञापन करने वाले फिल्म एक्टर्स की भी जवाबदेही तय करने की बात कही गई थी। इसके अलावा सरोगेट विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगाई गई थी.