संवाददाता,शिमला: हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वालों के लिए फिर से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा।हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश जारी किया है।कोविड-19 को लेकर हिमाचल हाइकोर्ट ने सरकार को 25 दिशानिर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि बाहर से आने वालों के लिए रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि घर में रह रहे मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था करें व हॉस्पिटल स्टॉफ मरीज़ के संपर्क में रहे। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं करने सहित मरीजों को बेहतर खाना खिलाने के दिशानिर्देश हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। मामले की सुनवाई व सरकार से 10 दिसंबर तक जबाब तलब किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 से बचाव के लिये सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर बृहस्पतिवार को गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के बारे मे सुझाव मांगे हैं।





