शिमला। शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू से जुड़े कई मुद्दों पर अहम फैसले किए गए। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया है, जबकि अभी भी शनिवार और रविवार को दुकानें बंद ही रहेंगी।
करोना कर्फ्यू के बाद परिवहन को बंद कर दिया गया था, और इसकी बहाली को लेकर लगातार प्रदेश में मांग भी सामने आ रही थी जिसको देखते हुए मंत्रिमंडल ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की और प्रदेश में धारा 144 हटा लेने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी मगर प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
इसके अतिरिक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, वह कार्यालय 14 जून से 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करे सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुल दिए जाएंगे।

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कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित परिवहन क्षेत्र को प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी राहत।
हिमाचल मंत्रिमंडल ने महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र रहा है, और इसको दखते हुए परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।

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आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले से पर्यटन इकाई ऑपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सकेगी
संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है
प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में M 40 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा वर्तमान में 60 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया
कोविड से मृत लोग उनके परिवार लिए जाएंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरौँ) के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय प्रदेश मंत्रीमंडल की ओर से लिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशानिर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हॉउसहोल्ड कैटेगरी) के तहत शामिल किया जाएगा।
इन क्षेत्रों में खुले रोजगार के नए अवसर
जल शक्ति विभाग के अंतर्गत राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पद भरे जाएंगे और आईजीएमसी शिमला ट्रॉमा/टर्शी केयर सेंटर व आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय किया गया है।
उद्योग विभाग के जियोलोजिकल विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर माइनिंग गार्ड के चार पद भरने का निर्णय किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विभाग को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अनुबंध आधार पर निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पद भरने को स्वीकृति किए गए हैं। वहीं मण्डी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरामसीत में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय हुआ है।
प्रदेश में बढ़ाए गए मेकशिफ्ट अस्पताल
ऊना के पंडोगा में 200 बिस्तरों वाले, राधा स्वामी सत्संग परौर पालमपुर में 500 बिस्तरों वाले, जिला मण्डी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में स्थापना/संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया और इन स्वास्थ्य संस्थानों में 60 स्टाफ नर्स, 6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड ब्वॉय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षाकर्मी, 10 हाउस कीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का भी फैसला किया गया है।
स्नातक की परीक्षाएं और कक्षाएं शुरू करने पर मंत्रिमंडल के फैसले
12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब महाविद्यालय स्तर की परीक्षाओं पर भी प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है। यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई, 2021 में आयोजित होंगी तो वहीं, अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परिक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है।

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इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है। एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है और प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के अंतर्गत कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है।







